आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर शिक्षक की सेवा समाप्त
श्योपुर.desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर संजय कुमार द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय ढोढर में पदस्थ शिक्षक वीरेन्द्र सिंह सिकरवार की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में उक्त शिक्षक के विरूद्ध पारित निर्णय में दोष सिद्ध पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 1995-96 में उक्त शिक्षक द्वारा पूजा पब्लिक शिक्षा प्रसार समिति कैलारस के सचिव पद पर रहते हुए अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अशासकीय दुर्गे माध्यमिक विद्यालय बंगसपुरा कैलारस जिला मुरैना में फर्जी छात्रो को राज्य छात्रवृति वितरण करना दर्शाकर कपटपूर्वक शासकीय राशि का दुर्विनियोग कर शासन को हानी पहुंचाई गई। इस मामले में अन्य अभियुक्तो के साथ उक्त शिक्षक पर थाना कैलारस जिला मुरैना में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 474, 477, 120बी एवं धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आपराधिक प्रकरण क्रमांक 201/97 दर्ज किया गया था, इसके पश्चात् उक्त शिक्षक वीरेन्द्र सिंह सिकरवार की वर्ष 2003 में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय बंसतपुरा जिला गुना में नौकरी लग गई, वर्तमान में शिक्षक तबादले के बाद शासकीय माध्यमिक विद्यालय ढोढर में माध्यमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दोष सिद्धी पाते हुए पारित निर्णय में शिक्षक को धारा 467 अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 468 अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 471 अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय द्वारा सजा सुनाये जाने के संबंध में पारित निर्णय के उपरांत उक्त शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई है।