2 फरवरी को 30 केंद्रों पर आयोजित होगी राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त निर्देशों की पालना में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 दिनांक 02.02.2025 को बून्दी जिले में निर्धारित कुल 30 परीक्षा केन्द्रों (जिला मुख्यालय (24), तालेड़ा (02) व हिंडोली (04)) दोपहर 12.00 बजे से 03.00 बजे तक आयोजित होगी जिसमें जिले में कुल 9373 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
परीक्षा समन्वयक एवं अति जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक राजकीय केन्द्र पर एक व निजी परीक्षा केन्द्र पर 2 केन्द्र पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा के दौरान निरीक्षण हेतु 05 फ्लाईंग स्क्वायड गठित किये गए है तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई हैं। प्रत्येक केंद्र पर अनाधिकृत / डमी व्यक्तियों / अनुपस्थित अभ्यर्थियों / अनुचित साधनों विधि विरुद्ध किया कलापों इत्यादि के साक्ष्य संग्रहण हेतु 02 वीडियोग्राफी द्वारा वीडियोग्राफी की जावेगी। परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के 01 घण्टे पूर्व तक ही अनुमत होगा।
जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था को कॉर्डिनेट करने हेतु श्रीमती उमा शर्मा अति पुलिस अधीक्षक को जिला स्तर पर पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये सहायतार्थ एक अन्य अति पुलिस अधीक्षक, 04 पुलिस उपाधीक्षक एवं लगभग 40 पुलिस निरीक्षकों सहित लगभग 250 पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों का जाब्ता परीक्षा केन्द्रों पर विशेष निगरानी व सुरक्षा हेतु नियोजित किया गया है। साथ ही साइबर सेल को सक्रिय करते हुये सीसीटीवी कैमरे मेटल डिटेक्टर इत्यादि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण की एडवांस व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन तथा नकल विरोधी सख्त कदम उठाने पर विशेष जोर दिया गया है।
अक्षय गोदारा, जिला मजिस्ट्रेट बून्दी द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता, सूचिता एवं सुरक्षा को लेकर व्यक्तिशः मॉनिटरिंग की जा रही है। श्री गोदारा द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों की गोपनीयता के मद्देनजर केन्द्राधीक्षक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति/अधिकारी / अभ्यर्थी इत्यादि को मोबाइल लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। केन्द्राधीक्षक को भी आयोग के निर्देशानुसार केवल कीपैड मोबाइल अनुमत होगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के अनुसार न्यूनतम 10 वर्ष किन्तु आजीवन कारावास तक के दण्ड एवं न्यूनतम 10 लाख रुपये जो 10 करोड़ रुपये तक हो सकता है, तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जावेगा।