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अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनायें-एडीएम

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित तम्बाकू मुक्त युवा अभियान अंतर्गत अंर्तविभागीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर  रूपेश उपाध्याय ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने कार्यालों को तम्बाकू मुक्त बनाये तथा इस आश्य का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। उन्होने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने कार्यालयों में तम्बाकू सेवन को निषेध करने के साथ ही तम्बाकू मुक्त कार्यालय बनायें।
बैठक में तम्बाकू मुक्त अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर  रूपेश उपाध्याय ने निर्देश दिये कि विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने विभागीय कार्यो के भ्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामीणों को धुम्रपान नही करने के प्रति जागरूक करें। तम्बाकू युक्त उत्पादो के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बताये तथा इससे स्वास्थ्य और परिवार पर पडने वाले विपरित प्रभावों के संबंध में जागरूक करें। उन्होने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि स्कूलो के आसपास तम्बाकू युक्त उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। इस पर कडाई से अमल किया जायें, सभी स्कूलो, शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाया जायें।
डॉ प्रदीप शर्मा ने तम्बाकू मुक्त अभियान के तहत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 9 अक्टूबर से 9 दिसम्बर 2025 तक कुल 60 दिवस के लिए चलाया जा रहा है। जिसके तहत विभागीय साप्ताहिक जन जागरुकता गतिविधि आयोजित की जा रही है।
उन्होने कहा कि तम्बाकू के सेवन से प्रति वर्ष भारत में 13.5 लाख मौतें होती है, तम्बाकू केंसर, हार्ट सम्बन्धी बीमारियों ,मधुमेह ,दीर्घकालिक फेंफेड़े की बीमारी, स्ट्रोक, बांझपन, अंधापन, तपेदिक और मुख सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्यों के लिए एक प्रमुख कारक है। सभी प्रकार के केंसर में 2.7 प्रतिशत तम्बाकू सेवन एक कारण है मप्र में 34.2 प्रतिशत तम्बाकू सेवनकर्ता है जिसमे पुरुष 50.2 एंड 17.3 प्रतिशत महिला है।
तम्बाकू के उपयोग नियत्रण करने हेतु कानून कोटपा 2003 बनाया है जिसकी धारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकता है ऐसा करते हुए पाए जाने पर 200 रूपये तक जुर्माना है, धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन, प्रयोजन एवं प्रोत्साहन निषेध है धारा 6अ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अव्यस्क को उनके द्वारा किसी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना प्रतिबंधित है।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com