अवैध कॉलोनाईजर्स को नोटिस जारी भूमि की जांच पडताल के बाद ही खरीदे प्लाट
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा द्वारा अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।
एसडीएम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अवैध कॉलोनी निर्माताओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के दृष्टिगत रख सलापुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 2/3 रकबा 3.250 हेक्टयर एवं सर्वे क्रमांक 2/1 रकबा 2.110 हेक्टयर भूमि पर प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनी निर्माण करने के लिए बालकृष्ण पुत्र प्रहलाद दास जाति वैश्य निवासी श्योपुर को एसडीएम श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 0002/21-22/अ-89(13) एवं प्रकरण क्रमांक 004/21-22/ अ-89(13) में नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार ग्राम जाटखेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 369 रकबा 0.627 हेक्टयर पर अवैध कॉलोनी निर्माण करने से चतुर्भुज पुत्र भैरूलाल जाति वैश्य निवासी श्योपुर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधितों को 17 दिसंबर 2025 को एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये गये है।
भूमि की जांच पडताल के बाद ही खरीदे प्लाट
एसडीएम गगन सिंह मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि जिस स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीद रहे हो, तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से बचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन है, भूमि डायर्वटेड है, टीएनसीपी तथा अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां है संपूर्ण जानकारी करने तथा वैद्य तरीके से कॉलोनी काटी गई हो, उसी में प्लाट खरीदें। इसके साथ ही भवन की स्वीकृति लेकर ही भवन निर्माण करायें। उन्होने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने से न तो लोन की सुविधा मिल पाती है और न ही बिजली, पानी, सडक आदि बुनियादी सुविधाएं इसलिए नागरिक प्लाट खरीदते समय सर्तकता बरते तथा जांच परख करने के बाद ही प्लाट खरीदे।