गिव अप अभियान तहत 20 अपात्रों को नोटिस जारी,
बूंदी.KrishnakantRathore/ @wwखाद्य विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हेतु पोर्टल शुरू कर दिया गया है। ऐसे परिवार नियमानुसार पात्र नहीं होने की स्थिति में जिस राशन कार्ड धारक को खाद्य सुरक्षा से निष्कासन करवाना है वह अपना आवेदन दिए गए लिंक पर जाकर राशन कार्ड नंबर डालकर आधार पर ओटीपी प्राप्त कर सबमिट किया जा सकता है। इसके लिए https://food.rajasthan.
गिव अप अभियान में स्वेच्छा से आवेदन नहीं करने वाले ऐसे खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध विभागीय निर्देशानुसार जिले में कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इसके तहत जिले में 20 ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किये जा चुके है जो सूचना के बाद भी गिव अप अभियान में नाम पात्रता सूची से हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। इस कार्यवाही का लगातार विस्तार किया जाएगा तथा अपात्र होने के बावजूद भी गेहूं लेने वाले ऐसे लोगों पर वसूली के साथ ही दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
राज्य सरकार द्वारा शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित निष्कासन श्रेणी में निम्न परिवार आते है-ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, अधिकारी हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के लिए है,) ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रू० वार्षिक से अधिक हो, ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश के लिए निर्मित पक्का मकान हो, नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसरधारी परिवार है।