बालक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 1.30 लाख रुपए अर्थ दंड
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय पोक्सो ने आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख 30 हजार अर्थ दंड से दंडित किया।
निशांत कुमार सोनी ने बताया कि फरियादी पीड़ित बालक के साथ अभिभावक ने नैनवा थाना में रिपोर्ट दी थी कि पीड़ित बालक और उसका दोस्त पार्क में खेल रहे थे। उसकी नानी पीडित बालक के दोस्त को लेकर घर आ गई। परिजन बालक को ढूंढते हुए दोस्त के घर पहुंचे तो उसकी नानी ने बताया की बालक पास के पार्क में खेल रहा है वहां जाकर देखा तो बालक के साथ अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू दुष्कर्म कर रहा था, जिसको अभिभावक द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
पोक्सो क्रम संख्या 02 न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी दीपक उर्फ दीपू को पीड़ित बालक के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी माना और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख 30 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने न्यायालय में 15 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए।