जांच में अवमानक मिला दूध, 10 हजार का जुर्माना
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय करने का आरोप प्रमाणित होेने पर ग्राम मकडावदा निवासी जयराम गुर्जर पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार लोधी द्वारा 18 फरवरी 2024 को प्रातः 9.30 बजे निरीक्षण के दौरान बडौदा के इंद्रपुरा तिराहे के पास दूध विक्रेता जयराम गुर्जर से दूध का नमूना लिया गया था, नमूने खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को जांच के लिए भेजे गये थे। जांच रिपोर्ट में उक्त दूध का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया, इस मामले में उक्त दूध विक्रेता पर अधिनियम की धारा 51 के तहत 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।