जेंडर, पोश एक्ट, बाल विवाह रोकथाम एवं कानूनों की दी जानकारी
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत आभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र गुमानपुरा व महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी में महिलाओं एवं बालिकाओं को जेंडर, पोश एक्ट, बाल विवाह रोकथाम एवं कानूनों के बारे में बताया।
महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक भैरू प्रकाश नागर ने कहा कि बाल विवाह जड़ से खत्म करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। बाल विवाह से बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। इसके साथ ही महिलाओं का कार्यस्थल पर शोषण न हो इसके लिए प्रत्येक कार्यस्थल, जहां कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक हे, आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया हे। पर्यवेक्षक प्रमिला ने बाल विवाह रोकथाम के उपाय एवं कानूनों की जानकारी प्रदान की। जेंडर स्पेशलिस्ट विनिता अग्रवाल ने जेंडर मॉड्यूल एवं जेंडर संवेदीकरण के बारे में बताया। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की परामर्शदाता सलोनी शर्मा ने सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के बारे में बताया। परामर्शदाता अक्षिता मिश्रण ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं विधिक काउंसलर प्रिया मिश्रण द्वारा पोश एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
