जन अनुशासन पखवाडे के तहत दिशा निर्देश जारी
बूंदीKrishnaKantrathore/ @www.rubarunews.com>> कोविड-19 महामारी के प्रसार की श्रृखंला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए लागू जन अनुशासन पखवाडे के तहत राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है।
जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में बताया कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेण्ड कर्फ्यू रहेगा। जिसमें अनुमत गतिविधियों जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने जाने, बैकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा। ‘नो मास्क नो मूवमेंट’ की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। उपभोक्ताओं की आवश्यक्ताओं के मद्देनजर बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा, थोक दुकाने, पशु चारा से संबंधित खुदरा, थोक दुकानें, सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें, परिसर, डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे एवं शाम 5 बजे से शाम 7 बजे, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल माला की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक, सब्जियां एवं फलों के ठेले, साईकिल, रिक्शा, आॅटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय पर प्रतिदिन सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक अनुमत होंगे। इनमें डेयरी एवं दूध की दुकानें, मंडियां, फल सब्जियां, फूल माला की दुकान, सब्जियां एवं फलों के ठेले, साईकिल, रिक्शा, आॅटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय को छोड़कर शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः अवकाश रहेगा।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दिनांक 18 अप्रेल द्वारा जारी आदेश अनुसार माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
ईमित्र खुलेंगे, बैंकों का समय सीमित
ई मित्रध्आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति दी गई है। बैंक, बीमा एवं माईक्रो फाईनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम से कम कार्मिकों को कार्य सिल पर अनुमत किया जाए। कोविड प्रबंधन से सीधे जुडे कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय को खुलवाने की आवश्यकता हो तो जिला कलक्टर की अनुमति के पश्चात ऐसा किया जा सकेगा। कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान मेंर खते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पाॅजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन आदि अनुमत होंगे।
3 घंटे में करना होगा विवाह
विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाएगी एवं उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है। जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी समारोह से संबंधित पूर्व में दिए गए कपडे सिलाई, आभूषण इत्यादि के आर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
अन्य जिले में निजी वाहन से जाना प्रतिबंधित
निजी यात्री वाहन (बसों को छोडकर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक में क्षमता तक ही अनुमत होंगे। एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडीकल इमरजेंसी एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोडकर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। यह आदेश 26 अप्रेल को सुबह 5 बजे से प्रभावी होंगा। निजी बसों को अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमति होगी, जिसमें कोई भी यात्री खडे होकर यात्रा नहीं करेगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं मंे लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी। परन्तु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी।