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राजस्थान सिंचाई प्रणाली में जल उपयोक्ता संगमों के चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 16 के अन्तर्गत जल उपयोक्ता संगमों के अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, नियुक्त निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजकीय कार्य पर माने जाएंगे। उन्हें यात्रा भत्ता संबंधित अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रदान किया जाएगा। सभी निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित सहायक अभियंता के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्वाचन कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या विमुख रहने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना निर्वाचन से जुड़े किसी भी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में रहकर उनके सभी या कुछ कार्यों का पालन करने में सक्षम होगा। हालांकि, नामनिर्देशनों की संवीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा तभी किया जाएगा जब निर्वाचन अधिकारी अनिवार्य रूप से उन कार्यों को करने में असमर्थ हों।
निर्वाचन अधिकारी का यह मुख्य कर्तव्य होगा कि वे अधिनियम और नियमों के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करें। सभी निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारी संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एवं अधिशाषी अभियंता) के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे और किसी भी समस्या की स्थिति में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
चुनाव के दौरान यदि किसी मतदान दल के अधिकारी या कर्मचारी को अपरिहार्य कारणों से बदलना पड़ता है, तो संबंधित अधिशाषी अभियंता और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आरक्षित मतदान दल के समकक्ष अधिकारी या कर्मचारी से प्रतिस्थापन करेंगे और इसकी सूचना कार्यालय को देंगे।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिशाषी अभियंता एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक परियोजना प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और विषम परिस्थितियों में परियोजना प्राधिकारी एवं क्षेत्रीय विकास आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल, कोटा से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
निर्वाचन हेतु गठित मतदान दल के अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी की पावती संबंधित अधिशाषी अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। गठित मतदान दल को चुनाव के दिन प्रातः 6:30 बजे खंड/उपखंड मुख्यालय पर उपस्थित होकर निर्वाचन सामग्री प्राप्त करनी होगी और फिर मतदान स्थल पर प्रस्थान करना होगा।