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रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मवेशी चराने और इसके लिए प्रदर्शन पर रोक, जिला कलेक्टर ने धारा 163 के तहत जारी किए आदेश

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी हरफूल सिंह यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ, बघेरा, भालू, लकड़बग्घा, चीतल, सांभर, चौसिंगा सहित कई दुर्लभ वन्यजीव निवास करते हैं। इन वन्यजीवों के संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिला प्रशासन ने आदेश में कहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों एवं आसपास के गांवों के लोगों द्वारा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मवेशी चराने अथवा मवेशियों को चराने के लिए प्रेरित करने से वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद तथा शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है। इससे अभयारण्य के अस्तित्व और वन्यजीव संरक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
आदेश की प्रमुख बातें
बूंदी जिले के राजस्व क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संगठन या दल टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के समर्थन में सभा, धरना, प्रदर्शन या अन्य आयोजन नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति, संगठन या दल प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशियों को लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
यह आदेश 10 जुलाई 2026 से 9 सितंबर 2026 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि इसकी जानकारी आमजन तक पहुंच सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उद्देश्य रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों एवं प्राकृतिक आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।