दूध में मिलावट किए जाने पर डेयरी मालिक पर लगाया जुर्माना
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- खाद्य सुरक्षा अधिकारी बूंदी द्वारा मैसर्स आस्था डेयरी इन्द्रा मार्केट बून्दी के मालिक नीरज यादव द्वारा दूध में मिलावट किए जाने की शिकायत पर डेयरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त डेयरी में उपलब्ध दूध का सैम्पल लेकर जॉच हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा भेजा गया।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि जांच में गाय का दूध अवमानक स्तर का खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा सबस्टैंडर्ड गाय का दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (।।) का उल्लंघन किया गया। जिसके लिए अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 50,000 रूपये, अनुगामी अपराधों के लिए दण्ड धारा 64 की उपधारा (1) (1) के तहत पूर्व प्रकरण में जुर्माना राशि 70,000 रूपये का दो गुना जुर्माना राशि 1,40,000 रूपये एवं धारा 64 की उपधारा (1) (।।) के तहत 1,384 दिन का दैनिक आधार पर जुर्माना 50 रूपये प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना राशि 69,200 रूपये कुल जुर्माना राशि 2,59,200 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड की राशि अभियुक्त को आदेश के एक माह की अवधि में जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करनी होगी।
उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को अभियुक्त की डेयरी के अनुज्ञा-पत्र को रद्द करने तथा आयुक्त नगर परिषद, बून्दी को एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।