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आपराधिक रिकार्ड वाला आरोपी थाने में हाजरी देने के लिए पाबंद

श्योपुर.Desk/ @www.rubarinews.com-जिला मजिस्ट्रेट  किशोर कुमार कन्याल द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) एवं धारा 3(1)(ग) के प्रावधानो के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियो को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में आपराधिक रिकार्ड वाले आरोपी को थाने में हाजरी देने के लिए पाबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है।
जिसके तहत आपराधिक रिकार्ड वाले आरोपी रामभजन पुत्र तुलसीराम मीणा निवासी दांतरदा थाना मानपुर को आदेश दिनांक से आगामी 06 माह तक सप्ताह में एक बार थाना प्रभारी मानपुर के समक्ष अपनी हाजरी दर्ज कराने के लिए पाबंद किया गया है। रामभजन मीणा पर विभिन्न धाराओ के तहत 07 अपराध पंजीबद्ध है।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com