नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपी को सुनाई 5 वर्ष के कारावास की सजा
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- नाबालिग बालिका को अपहरण कर भगाकर ले जाने के महिला थाना बूंदी के वर्ष 2015 के दर्ज मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बूंदी अजय शुक्ला द्वारा आरोपी कुलदीप सिंह निवासी माटूंदा को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया। जानकारी के अनुसार नाबालिग बालिका के पिता के द्वारा महिला थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद महिला थाने द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना द्वारा 4 गवाह के बयानों के साथ 13 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया।आरोपी को धारा 363 के लिए 3 वर्ष के कारावास की सजा एवं 1500 रुपये के अर्थदंड से एवं धारा 363 ए के लिए 5 वर्ष के कारावास की सजा एवं 3000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।