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बगैर लाईसेंस के काटी कॉलोनी पर 50 हजार का जुर्माना कॉलोनी अवैध घोषित

श्योपुरDesk/ @www.rubarunews.com-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में अवैध कॉलोनाईजरों पर कार्यवाही सतत् रूप से जारी है। इसी क्रम में बगैर लाईसेंस के कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर न केवल 50 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है, बल्कि कॉलोनी में प्लाटो की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है।
एसडीएम  गगन सिंह मीणा ने बताया कि बडौदा तहसील के ग्राम मूंडला के सर्वे क्रमांक 233/32/1 रकबा 0.036 हेक्टयर, सर्वे क्रमांक 233/3/2 रकबा 0.225 हेक्टयर, सर्वे क्रमांक 235/4/1 रकबा 0.800 हेक्टयर, सर्वे क्रमांक 233/4/2 रकबा 1.290 हेक्टयर भूमि पर खाटूश्याम कंस्ट्रक्शन सर्विस के नाम पर योगेश सिंह तोमर पुत्र रमेश सिंह तोमर, चंद्रशेखर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह तोमर, राकेश पुत्र रामप्रसाद श्रीवास निवासीगण ग्वालियर हाल निवासी ग्राम मूंडला द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास नियम) 2014 के उपबंधो के अधीन कॉलोनाइजिंग अंतर्गत बगैर कॉलोनाइजर का लाईसेंस प्राप्त किये कॉलोनी काटी गई और कॉलोनी का ले-आउट स्वीकृत नही कराया गया। इस मामले में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के यहां विधिवत प्रकरण क्रमांक 0001/अ-89(13)/2025-26 दर्ज किया जाकर सभी को नोटिस जारी कर तलब किया गया, प्रस्तुत जवाब की पुष्टि तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं सचिव के संयुक्त दल से कराई गई, संयुक्त दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए अवैध कॉलोनाइजर पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ ही कॉलोनी में प्लाटो की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा नायब तहसीलदार पाण्डोला तहसील बडौदा को उक्त आश्य की प्रविष्टि अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिये गये है, साथ ही जांच में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 219/4/5 के कुल रकबा 0.418 हेक्टयर नोईयत शासकीय में से रकबा 0.261 हेक्टयर पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होने से एमपीएलआरसी की धारा 248 के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com