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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल जेल, 80 हजार का जुर्माना

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-  बुधवार को  पोक्सो कोर्ट बून्दी ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल जेल के साथ 80 हजार के जुर्माना से दंडित किया गया। 2022 के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने सजा सुनाते हुए राहुल पुत्र गौरी शंकर बैरवा को नाबालिग के साथ रेप का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए थे।
विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि मई 2022 में पीड़िता के दादाजी द्वारा लाखेरी पुलिस थाने मे दी गई रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 10 में पढ़ने वाली पीड़िता घर से ट्यूशन के लिए कहकर गई थी जो काफी समय बाद भी घर पर नहीं लौटी। ट्यूशन वाले से बात की तो उसने कहा कि आज की ट्यूशन की छुट्टी होने से कोई ट्यूशन नहीं आया। इस दौरान पीड़िता के राहुल नाम के लड़के से मोबाइल पर बात करनी की बात भी सामने आई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू करते हुए पीड़िता को दस्तयाब किया। पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने राहुल द्वारा बाइक पर बैठाकर इंद्रगढ़ ले जाने और यहां से ट्रेन में बैठाकर जयपुर में उसके दोस्त के कमरे पर ले जाने की बात कही। जहां उसके दोस्त के कमरे पर राहुल ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।