मध्य प्रदेशक्राइम

घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को 2 साल का सश्रम कारावास

भिण्ड.ShashiKantGoyal/ @www.rubarunewsworld.com>>  घर में चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ आकिल अहमद खॉन द्वारा बताया गया है कि 13-14 अपै्रल 2013 को फरियादी रामसिया गुर्जर ने गोरमी थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह खाना खा पीकर मकान की छत पर सो रहा था उसका भतीजा अभिलाख सिंह कटर से हार में गेहॅू कटवा रहा था उसकी बहू मकान के अंदर सो रहीं थी तभी रात करीबन 9:30 बजे उसकी बहू दूर्गेश चिल्लायी थी कि घर में कोई चोर घुस आये है वह जल्दी छत पर खडा होकर देखा तो उसके गॉव के जयसिंह उसे धक्का देकर दीवार कूद कर भाग गया था फिर उसने बहू से पूॅछा तो बहू ने बताया कि गॉव का जय सिंह केवट जो डेरी में काम करता था वही था उसने आरोपी को अच्छे से पहचान लिया है। फिर उसने अपने भाई व भतीजे को बुलाया तब सभी ने देखा कि गोदरेज की अलमारी खुली व सामान खुला बिखरा पडा है उसकी बहू ने बताया कि अलमारी के अंदर सोने के जेवरात व नगदी 5 हजार के नोट कुल सोना करीबन 6 तोला बतायी गयी। उक्त घटना से थाना गोरमी में प्र0सू0रि0 77/2013 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान चोरी किया सामान आरोपी से जब्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी जयसिंह पिता लोकमन जाटव आयु 20 साल को दोषी पाया और धारा 457 द0प्र0सं0 के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 380 द0प्र0सं0 के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास व 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।