10 तहसीलदारो एवं दो अन्यों पर भी 29 हजार जुर्माने की कार्यवाही ने, 48 पंचायत सचिवों पर 27 हजार 250 रूपयें का जुर्माना
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा लोक सेवाओं के आवेदन समय सीमा में निराकृत नही करने पर 48 ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध 27 हजार 250 रूपयें जुर्माने की कार्यवाही की गई है। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर समय सीमा से बाहर हुए आवेदनों का निराकरण नही करने पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पंचायत सचिवों पर शास्ती अधिरोपित की गई है। जुर्माने की राशि 07 दिवस में जमा न कराये जाने की स्थिति में वेतन से वसूली करने के निर्देश दिये गये है। श्योपुर जनपद पंचायत के 25, विजयपुर जनपद पंचायत के 14 तथा कराहल जनपद पंचायत के 09 पंचायत सचिवों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है।
प्रबंधक लोक सेवा योगेश पुरोहित ने बताया कि मप्र लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अतंर्गत पदाभिहित अधिकारी ग्राम पंचायत सचिवों पर ऑनलाइन पोर्टल रिपोर्ट अनुसार समय सीमा से बाहर हुए आवेदनों का निराकरण नही करने पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (1) ख के अनुसार पंचायत सचिवों पर शास्ती अधिरोपित की गई है।
जारी आदेश के अनुसार श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हासिलपुर के सचिव पर 1750, कराहल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव पर 01 हजार रूपये तथा ग्राम पंचायत गोहर, रिझेठा (विजयपुर), गुरनावदा, सेमल्दा, सोठवा (श्योपुर), ग्राम पंचायत कराहल (कराहल) के सचिवों पर 750-750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अलावा श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अजापुरा, बागल्दा, बर्धाबुुजुर्ग, बासोंद, विजरपुर, ढोढर, दुबडी, हिरनीखेडा, जावदेश्वर, कुंहाजापुर, मठेपुरा, नगदी, ननावद, नारायणपुरा, नयागांव तेहखण्ड, पाण्डोली, प्रेमसर, राधापुरा, शंकरपुर, सिरसौद, तुलसैफ, कराहल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सेमल्दा हवेली, झिरन्या, करियादेह, लुहारी, मदनपुर, रानीपुरा, सिलपुरी तथा विजयपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत आरोदा, बरोली, फरारा, गांवडी, गढी, गोहटा, इकलौद, जमुदी, मैदावली, नितनवास, उपचा, किन्नपुरा के पंचायत सचिवो पर 500-500 रूपये का जुर्माना किया गया है।
10 तहसीलदारो एवं दो अन्यों पर भी 29 हजार जुर्माने की कार्यवाही
इसी प्रकार 10 तहसीलदारों एवं दो अन्य अधिकारियों पर 29 हजार रूपये की शास्ती अधिरोपित की गई है, तहसीलदार विजयपुर, प्रभारी रिकार्डरूम कार्यालय कलेक्टर श्योपुर, प्रभारी नकल शाखा कार्यालय कलेक्टर श्योपुर, नायब तहसीलदार रघुनाथपुर एवं नायब तहसीलदार गसवानी पर 5-5 हजार रूपये, तहसीलदार कराहल पर 1 हजार रूपये तथा तहसीलदार श्योपुर, तहसीलदार वीरपुर, नायब तहसीलदार पाण्डोला, पहेला, प्रेमसर, गोरस पर 500-500 रूपये जुर्माना किया गया है।