मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
भिण्ड.@www.rubarunewsworld.com>> सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मेंहगांव आकिल अहमद खान ने बताया कि न्यायालय शिवकुमार कौशल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 2 मार्च को थाना अमायन के अपराध क्र.66/12 के आरोपी वेदसिंह पुत्र बाबू सिंह को जिन पर विगत 1 नवम्बर 2012 को फरियादी आहत सुरजन सिंह और रामवती को सुबह 10 बजे आम रास्ते पर ग्राम रहोना में वेदसिंह के मकान के सामने मां-बहन की गलियां देने, लाठी से मारपीट करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 भा.द.स. के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास ओर 2000 रुपए प्रतिकर फरियादी को देने का निर्णय किया गया। प्रतिकर न देने पर 2 माह का कारावास पृथक से भुगतना होगा ।