आम मुद्देमध्य प्रदेश

प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य-कलेक्टर

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>  कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लेाक स्वास्थ्य परिवार कल्याण भोपाल के निर्देशो के अतंर्गत कोविड-19 के सदंर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञो द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक बताया है। इसलिए एजेमेडिक एक्ट 1897 एवं मप्र एपीमेडिक डीसीजेज कोविड-19 विनयम 2020 तथा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) के सुसगत प्रावधानो के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलो में निकलते समय मास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य किया है। इस दिशा में सभी संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिये जा चुके है।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि इस दिशा मे बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अथवा होम-मेड तीन परतो वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम-मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग के लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, डुप्पटा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेसकवर मुह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जावे। कलेक्टर ने नागरिको से अपील की है कि बिना मास्क/फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलो पर जाना एजेमेडिक एक्ट 1897 एवं मप्र एपीमेडिक डीसीजेज कोविड-19 विनयम 2020 तथा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) का उल्लंघन माना जावेगा। और तद्अनुसार विधिवत कार्यवाही की जावेगी।