नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को 10 साल की सजा
भिण्ड.Desk/ @www.rubarunews.com>> षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग का प्रयास करने वाले आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बीएल शर्मा ने की। जनसंर्पक अधिकारी अभियोज चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान ने बताया कि 4 फरवरी 2019 को अभियोक्त्री जिसकी आयु 12 वर्ष से कम थी। दोपहर करीब 12 बजे ग्राम से कोंचिग पढक़र अपने गांव वापस पैदल जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद ठार पर एक आदमी मिला जो साईकिल से था। उसने अभियोक्त्री को घेर लिया और अभियोक्त्री को निकलने नहीं दे रहा था। अभियोक्त्री वापिस ग्राम की ओर आने लगी। तब आरोपी उसे लालच दिया, नहीं मानी तो घेरकर पकड़ लिया और बलात्संग का प्रयास किया। अभियोक्त्री चिल्लाई तो आरोपी भाग गया। अभियोक्त्री ने घर आकर पूरी घटना बताई और पिता ने उसकी मां के साथ थाना अटेर पहुंचकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष समस्त मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत की, जिस पर विश्वास करते हुए न्यायालय द्वारा विचाराण पश्चात अभियुक्त हरिओम खटीक पुत्र रामसिया खटीक निवासी ग्राम पाली थाना पावई जिला भिण्ड को भादंसं की धारा 376 ए-बी, सहपठित धारा 511 के दण्डनीय अपराध के आरोप में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए नालसा की प्रतिकर स्कीम के तहत अभियोक्त्री को दो लाख रुपए प्रतिकर राशि भुगतान किया जाने का आदेश पारित किया गया है।