थाना सिविल लाइन की कार्यवाही
दतिया/ @rubarunews.com सवारी ऑटो चालक लॉन आर्डर के के बावजूद रोड पर जा रहा था जिसके विरोध 188 धारा के विरुद्ध कार्यवाही की गई। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पत्र क्रमांक एप 10-2-2020 सत्रव/ में/ डी/2 दिनांक 7 मार्च 2020 के परिपेक्ष में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत नोवल कोरोनावायरस संक्रामक बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। नए प्रकार का नोबल कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है। नोबेल कोरोना वायरस 19 के संक्रमण से मानव जीवन तथा लोक स्वास्थ्य की हानि हो सकती है ।इसकी रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निरंतर एडवाइजरी एवं दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
दतिया कलेक्टर रोहित सिंह व पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के द्वारा रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों की पालन में आज कस्बा भ्रमण के दौरान नगरपालिका के सामने दतिया में आपे क्रमांक एमपी32 R 0758 का चालक श्रीराम शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 41 साल निवासी दातरे की नरिया दतिया को सवारी भरकर ले जा रहा था। जिसके द्वारा
श्री माननीय महोदय दतिया के आदेश क्रमांक क्यू /स्टेनो/20/1741- 34 दतिया दिनांक 22 मार्च 2020 में दिए गए। बिंदु क्रमांक 03 के आदेश का उल्लंघन किया है। जो आपे चालक का यह कृत्य धारा 188, 267, 270 ताहि का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिसअधीक्षक, श्री आरडी प्रजापति के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी गीता भारद्वाज के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिविल लाइन राजू रजक एवं सउनि अशोक शर्मा, सउनि एसआर पालिए, आर ,607 हेमंत प्रजापति, आर.344 अनुरोध पावन, आर. चालक राघवेंद्र गुर्जर एवं नगर रक्षा समिति सदस्य सौरभ शर्मा की सराहनीय भूमिका रही।