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एएसपी शिवकुमार सिंह को 10 हज़ार तो टीआई महेंद्र पांडेय को 25 हज़ार रु का लगा जुर्माना

दतिया/ रीवा @rubarunews.com>>>>>>>  एएसपी शिवकुमार सिंह को 10 हज़ार तो टीआई महेंद्र पांडेय को 25 हज़ार रु का लगा जुर्माना// सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दोनो पुलिश अधिकारियों पर कानून के उल्लंघन पर लगाया जुर्माना// 30 दिन के भीतर जमा करें राशि नही तो दर्ज होगी सेवा पुस्तिका में// शिवकुमार सिंह थे रीवा एडिसनल एसपी, महेंद्र पांडेय हैं सेमरिया में// एक अन्य मामले में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक को भी 25 हज़ार रु का शो कॉज नोटिस*

 

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के द्वारा पुलिस विभाग के एक मामले को लेकर एक बार फिर जुर्माने की कार्यवाही की गई है। पिछले सप्ताह रीवा के एक मामले सी-0117 में अनिल सिंह उपकारी बनाम शिव कुमार सिंह तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं एडिशनल एसपी मऊगंज वर्तमान में एडिशनल एसपी दमोह एवं डीम्ड पिआईओ एवं थाना प्रभारी बैकुंठपुर महेंद्र पांडे वर्तमान में थाना सेमरिया रीवा के एक मामले में 25 हज़ार रुपये जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसकी सुनवाई 18 नवंबर 2020 को की गई और फेसबुक लाइव के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया।

 

फेसबुक के माध्यम से सीधा प्रसारण के दौरान तत्कालीन एडिशनल एसपी एवं पीआईओ मऊगंज शिव कुमार सिंह एवं तत्कालीन थाना प्रभारी बैकुंठपुर महेंद्र पांडे को सुना गया। वहीं अपीलार्थी अनिल परोपपकारी ने बताया की अभियुक्त योगेंद्र पण्डेय के विषय में अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी समस्त एफ आई आर की प्रमाणित प्रति आवेदक के द्वारा चाही गई थी जो कि अभियुक्त पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा था एवं जिला सतना में कलेक्टर कार्यालय में फर्जी निवास का दस्तावेज देकर बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर दिया था और लोगों को धमका रहा था।

 

पुलिस जानकारी नही दी थी क्योंकि मामले में पुलिस की भूमिका संदेहास्पद थी। दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपना आदेश पारित किया और तत्कालीन बैकुंठपुर थाना प्रभारी एवं डीम्ड पीआईओ महेंद्र पांडेय एवं तत्कालीन एडिशनल एसपी एवं पीआईओ शिव कुमार सिंह को दोषी पाए। दोनों के विरुद्ध पहले ही 25 हज़ार रुपये जुर्माने की कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी। लेकिन 18 नवंबर की सुनवाई के दिन शिव कुमार सिंह ने बताया कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उनसे भूल हो गई। इस बात को आधार मानकर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने शिव कुमार सिंह को मात्र 10 हज़ार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया एवं तत्कालीन बैकुंठपुर थाना प्रभारी एवं लोक सूचना अधिकारी महेंद्र पांडे को 25 हज़ार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। जुर्माने की राशि एक माह के भीतर आयोग के समक्ष भरने के लिए कहा गया एवं अन्यथा की स्थिति में विभाग के उच्च अधिकारियों को आदेशित किया किया गया कि जुर्माने की राशि दोनो पुलिश अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाए एवं रिटायरमेंट के पश्चात उनकी पेंशन से काटा जाए।

*सौरभ मिश्रा बनाम पशु चिकित्सा विभाग रीवा*

फेसबुक लाइव के माध्यम से इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह के फेसबुक पेज में एक और सुनवाई की गई जिसमें त्योंथर जनपद के जनपद उपाध्यक्ष सौरव मिश्रा बनाम पशु चिकित्सा विभाग रीवा का एक मामला सामने आया। बताया गया किशोर मिश्रा ने और चिकित्सा विभाग से एक गौशाला भवन निर्माण के विषय में जानकारी चाही थी जिसका घुमाकर जवाब दिया गया और बताया गया कि यह जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित है।

 

सौरव मिश्रा ने मामले की अपील कर दी और 18 नवंबर 2020 को सुनवाई के दौरान तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं शिव मूर्ति शर्मा को तलब किया गया तो शिव मूर्ति शर्मा के द्वारा बताया गया कि उपसंचालक और चिकित्सा सेवाएं पी एन तिवारी को उन्होंने जानकारी देने के लिए कहा था इसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया इसलिए वह जानकारी दे नहीं पाए। इस पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले की अगली सुनवाई निर्धारित कर दी और पी एन तिवारी को भी 25 हज़ार रुपये जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

 

आवेदक सौरव मिश्रा के द्वारा बताया गया कि आयोग के आदेश के तुरंत बाद उन्हें जानकारी मिल गई। इस प्रकार सूचना राहुल सिंह के द्वारा टिप्पणी की गई जब जानकारी पहले से ही कार्यालय में उपस्थित थी तो फिर जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। अब अगली सुनवाई के दौरान यह और भी तय होगा कि अन्य अधिकारियों के ऊपर जुर्माने की कार्यवाही की जाती है अथवा नही।