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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 72000 जुर्माना

बून्दी.KrishnakantRathorr/ @www.rubarunews.com-मंगलवार को पोक्सो न्यायालय बूंदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 72000 जुर्माना की सजा से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बताया कि पोक्सो न्यायालय क्र.सं. 01 के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मनराज प्रजापत पुत्र सत्यनारायण प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 26 वर्ष निवासी तुलसीपुरा तन गलिया कुआं पुलिस थाना करवर जिला बूंदी हाल प्रताप कॉलोनी सुमेरगंज मंडी थाना इंदरगढ़ जिला बूंदी को बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 72000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 17 गवाह एवं 25 दस्तावेज पेश किए थे।
ठाकौर ने बताया कि 5 अक्टूबर 2022 को फरियादी ने इंदरगढ़ थाने में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि 4 अक्टूबर 2022 को फरियादी की लड़की पीड़िता उनके भाई के लड़के के घर पर चार-पांच महीने से रह रही थी। इस दौरान फरियादी के भाई का लड़का जब उठा तो देखा की पीड़िता वहां नहीं है। उक्त जानकारी उसने फरियादी को दी फरियादी ने रिपोर्ट में बताया कि फरियादी के पड़ोसी के यहां आरोपी मनराज प्रजापत आता जाता रहता था, जो आए दिन वह पीड़िता को परेशान करता था। इसीलिए उससे परेशान होकर उक्त पीड़िता को फरियादी ने उसके भाई के लड़के के यहां रहने के लिए छोड़ दिया था। फरियादी ने आरोपी मनराज प्रजापत के ऊपर शक जाहिर करते हुए पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया। घटना की रिपोर्ट पर थाना इंदरगढ़ ने प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आरेपी को उक्त सजा से दंडित किया गया।