नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को सुनाई 3 वर्ष के कठोर कारावास व 30000 जुर्माने की सजा
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>>नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक न्यायाधीश ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 4 अप्रैल 2024 को फरियादी पीड़िता ने कापरेन थाने में एक रिपोर्ट पेश की कि लगभग 12:30 बजे की बात है कि हम सभी बच्चे कोडक्या चौराहे से कापरेन परीक्षा देने जा रहे थे तो ऑटो कोडक्या चौराहे पर खड़ा था उसी समय अभियुक्त विक्रम सिंह आया और हमें परेशान करने लग गया और उसने पीड़िता के सीने को छुआ और छेड़खानी करके वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर थाना कापरेन पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया। सोमवार को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी कोडक्या थाना कापरेन जिला बूंदी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 30000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक ने 11 गवाह एवं 13 दस्तावेज प्रदर्शित कराए।