नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को सुनाई 3 वर्ष की सजा
बूंदी.KroshnakantRathore/ @www.rubarunews.com- न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में आमली खेड़ा निवासी लोकेश को 3 तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है। पीड़ता के पिता ने 2 जनवरी 25 को इन्द्रगढ थाने में रिपोर्ट दी थी कि उस कि बेटी सुबह लगभग 7 बजे मकान के बरामदे में साफ सफाई कर रही थी वह अकेली थी तभी वहां पर गांव का लोकेश अचानक मकान में आया और बेटी का हाथ पड़कर कमरे के अंदर ले
जाने लगा तो वह जोर-जोर से चिल्लाई मेरे भाई ने चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान के अंदर आए और तो लोकेश वहा से भाग गया। तहरीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया । न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त लोकेश पुत्र खाना को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा, 30हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 9 गवाह एवं 17 दस्तावेज प्रदर्श कराये ।