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बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कई दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव संरक्षित है, जिनके अस्तित्व को सुरक्षित किया जाना है। असामाजिक तत्वों व इस क्षेत्र के आस-पास के गांवों के लोगों द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मवेशी चराने व मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों, कर्मचारियों व गांव के लोगों के मध्य झगड़े की संभावना से शांति भंग होेने की आशंका है। साथ ही इस रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए टाईगर रिजर्व क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल उक्त राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी प्रकार की सभा, धरने, प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी लेकर प्रवेश नहीं करेगा। यह आदेश आगामी 31 अगस्त केा शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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