जिले में धारा-144 लागू बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध Section 144 implemented in the district Ban on demonstrations, processions, rallies and meetings etc. without permission
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है। जिले में यह निर्वाचन 17 नवम्बर 2023 को होना है। निर्वाचन के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न मुद्दो का लेकर संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से अनुमति लिये बगैर आयोजित न किये जाये। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निहित शर्तो के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नही होगा। रैली जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के पांडाल आदि निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जिले में धारा-144 लागू बिना अनुमति के प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सभा आदि पर प्रतिबंध Section 144 implemented in the district Ban on demonstrations, processions, rallies and meetings etc. without permission
इलेक्ट्रोनिक संसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश के प्रसारण एवं अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न शासकीय परिसरो में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। समस्त होटल, लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन प्रदान करेगें, किरायेदारो की सूचना भी देनी होगी।
किसी भी कार्यक्रम, आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिए संपूर्ण जिला क्षेत्र में एडीएम तथा अनुभागों में संबंधित एसडीएम एवं तहसील क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार समक्ष अधिकारी होगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।