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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐेसे अधिकारी, कर्मचारी जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर निर्वाचन की ड्यूटी से मुक्त होना चाहते है, उन पर शासन के प्रावधान अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति की कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार जिले में कार्यरत ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों जिनके द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निर्वाचन कार्य से मुक्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का चिकित्सा बोर्ड से परीक्षण कराने के उपरांत उन पर 20 वर्ष की शासकीय सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 (1) (ख) के प्रावधान अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
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