अपूर्ण आवास रहने पर होगी वसूली की कार्यवाही
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास की किस्त प्राप्त करने के बावजूद आवास का निर्माण नही कराने पर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जनपद पंचायत श्योपुर में आवास शाखा प्रभारी सहदेव माथुर ने बताया कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक स्वीकृत किये गये ऐसे आवास जो अभी तक अपूर्ण है, उन्हें पूर्ण कराये जाने के संबंध में संबंधित पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सीएफटी प्रभारी एवं उपयंत्रियो को सीईओ जनपद द्वारा निर्देश दिये गये है, जिसमें कहा गया है कि हितग्राहियों से संपर्क कर अपूर्ण आवास पूर्ण कराये जायें।
इस संबंध में उन्होने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा अपूर्ण आवासों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम तो यह है कि समस्त अपूर्ण आवास पूर्ण कराये जायें, दूसरा यह है कि जो हितग्राही गांव में निवासरत है तथा किस्त लेने के बाद भी आवास नही बना रहे है, उनसे प्रदाय की गई राशि की वसूली की जायेगी। इसके अलावा ऐसे हितग्राही जो स्थाई पलायन पर गांव से चले गये है, अथवा ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो गई है और उनका कोई वारिस नही है तथा वसूली नही की जा सकती, ऐसे मामलो में इन अपूर्ण आवासों पर पंचायतों का अधिपत्य होगा।