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राशन डीलर का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा गेहूं के गबन के आरोप में निरस्त

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- जिला रसद अधिकारी, बूंदी ने उचित मूल्य की दुकान  संचालित करने वाले सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। यह कार्यवाही  4,670.80 किलोग्राम खाद्य सुरक्षा गेहूं के गबन करने के कारण की गयी है।
डीलर ने गरीबों को वितरित करने वाले सब्सिडी  प्राप्त इस गेहूं का दुरुपयोग किया, जिसकी कुल कीमत ₹1,26,111.6 है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955  में दंडनीय अपराध है। इसके परिणामस्वरूप  उनकी उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 562/1995 निरस्त किया गया और उनकी निषिप्त प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली गई।
इसके साथ ही गुप्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही, राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त गेहूं की कीमत की वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। आदेश के अनुसार गुप्ता के विरुद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही भी जारी रहेगी।