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ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने की रहेगी अनुमति दिवाली पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे

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बून्दी.KrishnakantRathore/ @rubarunews.com- वर्तमान में कोविड 19 की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हए जारी परामर्शदात्री के अनुसार अनुमत ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमारी रेणू जयपाल ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एनसीआर क्षेत्र को छोडते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने की अनुमति होगी। अन्य किसी भी प्रकार के आतिशबाजी का क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा जिसके लिए निर्धारित शर्तो की पालना करनी होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू इयर पर रात्रि 11.55 से 12.30 एएम पर चलाने की अनुमति होगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट रेणु जयपाल ने निर्देश दिए हैं कि विस्फोटक नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2019 के तहत दीपावली के त्योहार पर ग्रीन आतिशबाजी के क्रय व विक्रय हेतु जिले में स्थित उपखण्ड क्षेत्र बून्दी, हिण्डोली, केशोराय पाटन, तालेड़ा, नैंनवा व लाखेरी में आवेदकों की ओर से अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक को ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें ग्रीन आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड वाले सामान का ही विक्रय करने हेतु आवेदक बाध्य रहेगा। आतिशबाजी की अस्थायी दुकान पर गा्रहकों के मध्य उचित दूरी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होगी। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि स्वंय, प्रतिनिधि एवं ग्राहक फेस मास्क पहने हो तथा वैक्सीनेटेड हो। नो मास्क नो परचेज का बोर्ड भी लगाया जाए। आतिशबाजी क्रय-विक्रय का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात आतिशबाजी के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। के अस्थायी अनुज्ञापत्र की निर्धारित अवधि के पश्चात् आतिशबाजी का बचा हुआ स्टॉक/सामान संबंधित स्थायी आतिशबाजी डीलर्स/अनुज्ञापत्रधारी को जमा सूचना जिला कार्यालय एवं संबंधित थानाधिकारी को दी जाएगी। राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 द्वारा ग्रीन आतिशबाजी संबंधित शर्तो/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार जुर्माना एवं अभियोग प्रतिस्थापित किया जाएगा।
सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम करने होंगे
उन्होंने निर्देश दिए कि आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय के स्थान पर मिट्टी से भरी हुई चार-चार बाल्टियां सहित आवश्यक अग्निशामक यंत्र रखे जाएंगे। 125 डीबी ए1 से अधिक ध्वनि करने वाले पटाखों का विक्रय नहीं किया जाएगा। विक्रय स्थल पर एक अनुज्ञापत्र में अंकित मात्रानुसार आतिशबाजी का सामान रखकर ही विक्रय किया जाएगा। अस्थायी आतिशबाजी की दुकान अज्वलनशील पदार्थ से बनायी जाए। प्रत्येक दो दुकानों के मध्य तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए एवं आमने सामने दुकाने नहीं होनी चाहिए यदि जगह का अभाव हो तो सामने की दुकान कम से कम पन्द्रह मीटर की दूरी होनी चाहिए। दुकान की साईज 9 वर्ग मीटर एवं 25 वर्ग. मीटर से अधिक नहीं हो। क्रय किये गए सामान की सूचना व स्टॉक की सूचना दीपावली के सात दिन पहले व अनुज्ञापत्र की समाप्ति तक प्रतिदिन संबंधित थानाधिकारी को दी जाएगी एवं अनुज्ञापत्र समाप्ति से पूर्व अवशेष माल का निस्तारण करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि आतिशबाजी का क्रय-विक्रय केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित आवंटित अस्थायी स्थान पर ही किया जाएगा। इसके अलावा आवंटित स्थान के आगे तख्ता आदि लगाकर व अस्थायी ढांचा बनाकर नहीं किया जाएगा। विक्रय स्थल के दोनो ओर पचास मीटर की दूरी तक आतिशबाजी के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ यथ गैस सिलेंडर, भट्टी, स्टोव एवं द्रव्य आदि नहीं रखे जाएंगे। विक्रय स्थल पेट्रोमेक्स, लालटेन,चिमनी व जलती हुई मोमबत्ती आदि नहीं रखे जाएंगे। दुकान में गिरे आतिशबाजी के मसाले को साफ करने के लिए एक गीला कपड हमेशा रखा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आतिशबाजी का सामान क्रय-विक्रय का कार्य स्वयं के द्वारा किया जाएगा, यह अनुज्ञप्ति को हस्तान्तरित नहीं करेंगे। आवंटित स्थल पर बिजली फिटिंग की स्वयं के खर्चे पर सुरक्षात्मक तरीके से कराएंगे। दुकान के ऊपर खुले तार नहीं होने चाहिए। बिजली के फिटिंग की वायरिंग अच्छी किस्म की होनी चाहिए।
विस्फोटक नियम-2008 के नियम 84 की पालना पूर्ण रूप से की जाए। सभी दुकानों पर आग से बचने तथा आग लगने की स्थिति में बुझाने के सारे उपाय किये जाने चाहिए। सभी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जाए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अतिशबाजी की दुकान पर क्रय-विक्रय के लिए कदापि नहीं रखें। सभी निर्देशों की पालना विस्फोटक नियम 2008 के नियम संख्या 78 से 88 का कड़ाई करे।

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