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संपत्ति विरूपण के संबंध में आदेश जारी, दल गठित

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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार जांगिड द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो 1000/- (एक हजार रूपये) तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। संपत्ति के अंतर्गत कोई भवन, झोपडी, संरचना, दीवार, वृक्ष, खम्बा या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा, किसी भी शासकीय परिसर, भवन, दीवार, पानी की टंकी आदि पर लिखावट, पोस्टर चिपकाना, कटाउट, बैनर, होडिग लगाने की अनुमति नही दी जायेगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कंपनियों द्वारा किसी भी शासकीय, अशासकीय संपत्ति को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बगैर विरूपित किया जाता है तो संबंधित विभाग एवं भवन स्वामी के द्वारा संपत्ति विरूपण के संबंध में थाने में एफआईआर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 एवं संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
संपत्ति विरूपण के संबंध में दल गठित
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार जांगिड द्वारा शासकीय विरूपित संपत्ति को पुनः मूल स्वरूप में लाने के लिए जिले के समस्त अनुभागों अंतर्गत सभी नगरपालिका, नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत क्षेत्रो में पदेन अधिकारियों का दल गठित किया गया है। दल में संबंधित एसडीएम, एसडीओपी, सीईओ जनपद एवं चार कर्मचारी, संबंधित सीएमओं एवं चार कर्मचारी, बीएसएनएल के क्षेत्रीय एसडीओं, विधुत मंडल के क्षेत्रीय सहायक यंत्री, पीडब्ल्यूडी के सहायक यंत्री अथवा उपयंत्री एवं चार कर्मचारी, आरईएस उपयंत्री एवं चार कर्मचारी, संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी, पंचायत सचिव तथा पटवारी शामिल रहेगे।

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