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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वारिसान को अब आवेदन देने की जरूरत नही पडेगी, श्योपुर जिले में नवाचार के तहत बगैर आवेदन के वारिसान को मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे मृत्यु प्रमाण पत्र से जुडी अन्य सुविधाएं एवं लाभ शोकाकुल परिवार को तत्काल प्राप्त हो सकें।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की इस नवाचार पहल के तहत आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, कोटवार एवं वार्ड प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्र में मृत्यु की सूचना तत्काल स्थानीय रजिस्टार ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित पंचायत सचिव एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दी जायेगी एवं निर्धारित प्रोफार्मा इस सूचना के आधार पर स्थानीय रजिस्टार द्वारा शीघ्रता के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर वारिसान को उपलब्ध कराया जायेगा।
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी डॉ सुनील चौहान ने इस नवाचार के संबंध में बैठक के दौरान प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि इससे शोकाकुल परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र से जुडी शासन की अन्य सुविधाएं एवं लाभ भी वारिसान को प्राप्त हो सकेंगे। मृत्यु की सूचना देने की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, कोटवार एवं वार्ड प्रभारी की होगी। इनके द्वारा वारिसान से संपर्क कर सूचना पत्र भरकर स्थानीय रजिस्टार को देना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्रता से जारी होने पर वारिसान का फोती नामांतरण, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अथवा कर्मकार मंडल की योजना में पंजीकृत होने पर अत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि, पात्र होने पर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ त्वरित मिल सकेंगा।
इसके अलावा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना व कल्याणी पेंशन योजना इत्यादि का लाभ आश्रित को दिया जा सकेगा। जिला योजना एवं साख्यिकी अधिकारी डॉ सुनील चौहान ने बताया कि वारिसान या परिवार के किसी व्यक्ति अथवा पडोसियो द्वारा भी सूचना संबंधित आशा कार्यकर्ता, आगनबाडी कार्यकर्ता, कोटवार एवं वार्ड प्रभारी को दी जा सकती है।
डिस्चार्ज के समय दिये जा रहे जन्म प्रमाण पत्र
बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉ दिलीप सिंह सिकरवार ने जानकारी दी कि कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में नवाचारों से संबंधित दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला अस्पताल श्योपुर में डिलवेरी के बाद डिस्चार्ज के समय ही शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर परिजनों को दिया जा रहा है। प्रसूता की अस्पताल से छूट्टी के समय ही शिशु का जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय करने की सुविधा शुरू कर दी गई है तथा जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय किये जा रहे है।
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