मिलावटी गुड़ बेचने पर बड़ी कार्रवाई, ट्रेडिंग कंपनी पर 3 लाख का जुर्माना
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। हिंडोली तहसील के अलोद कस्बे में एक ट्रेडिंग कंपनी द्वारा बिना लाइसेंस के व मिलावटी गुड़ बेचने के मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने फर्म के मालिक और मौके पर मौजूद विक्रेता पर कुल 3 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह द्वारा विगत वर्ष 16 अगस्त 2024 को हिंडोली के अलोद बस स्टैंड स्थित मैसर्स- जेबा ट्रेडिंग कंपनी का औचक निरीक्षण किया गया था। मौके पर जिलानी नामक व्यक्ति खुला गुड़ बेचते हुए पाया गया, जबकि फर्म का मालिक शाहरूख खान था। प्रतिष्ठान के पास खाद्य सामग्री निर्माण व बेचने का लाइसेंस भी नहीं था और केवल ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन की प्रतियां ही प्रस्तुत की गईं।
10 क्विंटल गुड़ जब्त, जांच में निकला अवमानक
निरीक्षण के दौरान दुकान में बिक्री के लिए रखा लगभग 10 क्विंटल गुड़ पाया गया। मिलावट का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गुड़ का सैंपल लेकर जांच के लिए कोटा स्थित प्रयोगशाला भेजा। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में गुड़ का सैंपल अवमानक (Substandard) पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
न्यायालय ने लगाया जुर्माना
पूरे मामले की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इसे गंभीर अपराध माना। न्यायालय ने बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर धारा 63 के तहत विक्रेता जिलानी और मालिक शाहरूख खान पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, अवमानक गुड़ बेचने पर धारा 51 के तहत दोनों पर 1-1 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार, दोनों दोषियों पर कुल 1.50 -1.50 लाख रुपये, यानी कुल 3 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया हैं। न्यायालय ने दोषियों को आदेश तामील दिनांक से एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा कराने का आदेश दिया हैं।