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राजस्थान

रविवार को रहेगा साप्ताहिक अवकाश, धार्मिक स्थलों पर हो कोविड गाइड लाइन की पालना

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बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com- – तेजी से फेल रहे कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाइन की पालना अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर गुरूवार को जिला कलक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारिक संगठनों की सहमति एवं चर्चा के बाद गाइड लाइन के लागू होने तक साप्ताहिक अवकाश रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में कोरोना का संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। कोरोना की नई वेव पहले से अधिक है। इसलिए अब सतर्कता की और अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक अवकाश से कोरोना संक्रमण की चैन तोडने में मदद मिलेगी। उन्हांेने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि दुकाने बंद होने के बाद सेनेटाईज करवाने की व्यवस्था करवाई जाए।
उन्होंने बताया कि गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के बढते प्रसार को रोकने के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। नई गाइड लाइन के अनुसार बूंदी जिले में शाम 6 बजे से सुबह 5 तक रात्रिकालीन कफ्र्यु लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि गाइड लाइन जारी रहने तक रविवार के दिन बूंदी शहर का मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा। इसी तर्ज पर उपखण्ड मुख्यालयों पर आयोजित बैठकों में भी निर्णय लिए गए हैं। इसके अनुसार पूरे जिले में सभी अरबन एरिया और बडे कस्बों में गाइड लाइन का अनुसरण करते हुए बाजार पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीना ने कहा कि संक्रमण तेजी फेल रहा है। ऐसे में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर रस्सियां बंधवाई जाए, ताकि सामग्री देने के दौरान उचित दूरी बनी रह सके। इसके अलावा दुकानों पर आने वाले उपभोक्ता फेस मास्क पहनकर ही सामग्री लेने आए।

धार्मिक स्थलों पर हो कोविड गाइड लाइन की पालना.…..
कोरोना वायरस (कोविड – 19) की दूसरी लहर के संक्रमण से बचाव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना करवाने को लेकर गुरूवार को जिला कलक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में जिले के धर्मगुरूआंे एवं प्रतिनिधियों की बैठक जिला कलक्टेªट सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाईडलाईन में प्रदत्त निर्देशों की पालना में 16 से 30 अप्रेल की अवधि के दौरान जिले में सभी प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों, मेलों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर प्रबंधक द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलों पर आॅनलाईन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी।
बैठक में सभी सम्प्रदायों के धर्मगुरूओं ने राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की अक्षरशः पालना करवाये जाने के संबंध में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने पर सहमति जताई। साथ ही धर्मगुरूओं ने सभी से कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में नवीन गाईडलाईन की पालना करने की अपील की।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीना, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एयूखान, उपखण्ड मजिस्ट्रेट कैलाशचन्द गुर्जर, नायब तहसीलदार, बून्दी, कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी, ज्योतिशंकर शर्मा, शहर काजी मौलाना निजामुद्दीन, मौलाना गुलामे गौस, कृपाल सिंह, जसवीर सिंह, ओम प्रकाष जैन, एलेक्स सेम, कश्मीरा सिंह आदि मौजूद रहे

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कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना को लेकर गुरूवार को कलक्टेªट सभागार में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मैरिज संचालकांे की बैठक लेकर गाइड लाइन की कडाई से पालना करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी निजी आयोजन यथा विवाह इत्यादि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नही होगी। यह दिशा निर्देश 16 अप्रेल से 31 मई तक प्रभावी रहेंगे। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना जरूरी होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘नो मास्क नो एंट्री’ की सख्ती से पालना करनी होगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान भी करने होंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंगस, डोर हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाईज करना होगा।
अवहेलना पर होगी सीज करने की कार्यवाही
जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई मैरिज गार्डन, स्थान कोविड-19 प्रोटोकाॅल के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसका एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेेक्टर एयू खान, हाडौती पैलेस, ग्रीन वैली मैरिज गार्डन, सीएम मैरिज गार्डन, सत्यम मैरिज गार्डन, संावरिया मैरिज गार्डन, अलगोजा मैरिज गार्डन, ग्रांड परमेश्वरी, हनी होटल के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com

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