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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर शिवम वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों के लिए आयोजित पेसा एक्ट प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाया गया है। संबंधित विभागीय अधिकारी उक्त अधिनियम के संबंध में ग्राम सभाओं को दिये गये अधिकारों के प्रति जागरूक कर ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करें।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि पेसा एक्ट के तहत आदिवासी विकासखण्ड कराहल के सभी ग्रामों में ग्राम सभाओं को आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय समुदाय को स्वशासन प्रदान करने के लिए लागू किये गये उक्त अधिनियम में ग्राम सभाओं को कई प्रकार के निर्णय लेने के अधिकार दिये गये है। उन्होने कहा कि ग्राम के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी महिला, पुरूष ग्रामसभा के सदस्य होगें। ग्राम सभा के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन होगा, जिसमें गांव का व्यक्ति अध्यक्ष चुना जायेगा। इस पद पर ऐसे लोग रहेंगे जो किसी अन्य पद जैसे सरपंच, उपसरपंच, पंच, जनपद सदस्य आदि न हों। ग्राम सभा की सभी सदस्य समितियों में एक तिहाई महिलाएं होगी। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन के पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। संबंधित राजस्व अमले द्वारा प्रतिवर्ष खसरा-खतोनी, बीवन आदि ग्राम सभा में प्रस्तुत किये जायेगे। पंचायतों में होने वाले कार्यो के लिए व्यय राशि की जानकारी भी ग्रामसभा में देनी होगी। लद्यु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार भी ग्रामसभाओं के पास रहेगा। तेदूपत्त संग्रहण के संबंध में भी निर्णय लेने का अधिकार ग्रामसभाओं को दिया गया है। इसके अलावा आबकारी, माईनिंग आदि से संबंधित कार्यो के लिए भी ग्रामसभाओं को शक्ति संपन्न बनाया गया है। स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों एवं छात्रावासों के निरीक्षण के अधिकार भी दिये गये है। किसी जनजातीय समुदाय के व्यक्ति से छल, कपट द्वारा ली गई भूमि को वापस लेने का अधिकार भी ग्रामसभाओं के पास रहेगा। इसके अलावा भी कई प्रकार के निर्णय उक्त अधिनियम के तहत ग्रामसभाओं द्वारा लिये जा सकेंगे।
इस अवसर पर प्रभारी सीईओ जिला पंचायत गोविन्द सिंह राजावत, अपर कलेक्टर टीएन सिंह, डिप्टी कलेक्टर मनोज गढवाल सहित, आबकारी, फॉरेस्ट, राजस्व, आदिम जाति कल्याण, पुलिस, माईनिंग, महिला बाल विकास आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉ ओपी शर्मा द्वारा पेसा एक्ट के तहत विभिन्न विभागों में संचालित कार्यो के संबंध में ग्राम सभाओं को सौपे गये अधिकारों पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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