ससुर, जेठ एवं जेठानी को सुनाई छह साल की सजा
ससुर, जेठ एवं जेठानी को सुनाई छह साल की सजा
बून्दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को ससुर, जेठ एवं जेठानी को प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरक के मामले में छह साल की सजा सुनाई है
बड़गांव थाना दबलाना निवासी ससुर देवीलाल, जेठ रामफूल, जेठानी प्रेमबाई के विरुद्ध प्रताड़ना और आत्महत्या की दुष्प्रेरणा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में पुलिस द्वारा पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया और मृतका के मृत्यु कालीन बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बूंदी अजय शुक्ला द्वारा ससुर, जेठ एवं जेठानी को 6 वर्ष का कारावास और प्रत्येक को 2000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश होने के पश्चात लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना द्वारा 16 गवाह और 36 दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया।
बून्दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को ससुर, जेठ एवं जेठानी को प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरक के मामले में छह साल की सजा सुनाई है
बड़गांव थाना दबलाना निवासी ससुर देवीलाल, जेठ रामफूल, जेठानी प्रेमबाई के विरुद्ध प्रताड़ना और आत्महत्या की दुष्प्रेरणा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में पुलिस द्वारा पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया और मृतका के मृत्यु कालीन बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बूंदी अजय शुक्ला द्वारा ससुर, जेठ एवं जेठानी को 6 वर्ष का कारावास और प्रत्येक को 2000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश होने के पश्चात लोक अभियोजक भूपेंद्र सक्सेना द्वारा 16 गवाह और 36 दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया।