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भोपाल.Desk/ @www.rubarunews.com>>आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं मध्यप्रदेश विशेष अधिकारी, मध्यप्रदेश मेडिकल कॉउन्सिल भोपाल ने डॉ. श्रीमती माया डोडानी, इशाकृपा नर्सिंग होम कोह-ए-फिजा भोपाल को सोनोग्राफी में गलती करने और लापरवाही बरतने का दोषी पाये जाने पर एक वर्ष की अवधि के लिये सोनोग्राफी कार्य करने से अपात्र घोषित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने जारी आदेश में डॉ. श्रीमती डोडानी को 11 दिसम्बर 2023 तक की अवधि के लिये प्रतिबंधित कर दिया है।
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष एवं अपर न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर… Read More
भोपाल.Desk/ @www.rubarunews.com- मज़दूर दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सम्बद्ध श्रमिक संगठनों द्वारा… Read More
कोविड की वैक्सीन के कारण होता है हार्ट अटैक, लंदन में बड़ा खुलासा दतिया @Rubarunews.com>>>>>>>>>>>>>>… Read More
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- बढ़ती हुई गर्मी में मूक पक्षियों के लिए शीतल जल व्यवस्था कर उन्हे… Read More
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- 24 अप्रेल से वैशाख मास का आरंभ होने के साथ ही शहर में… Read More
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- रविवार को बूंदी शहर के बीबनवां रोड स्थित शिवाजी नगर के रियायसी इलाके… Read More
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