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श्योपुर।Desk/ @www.rubarunews.com>>जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सपठित धारा 5,6 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 12 अपराधी निशान सिंह पुत्र हरिजिंदर सिंह खिक्ख निवासी ग्राम दलारनाखुर्द, इमरान उर्फ ढप्पू पुत्र मंजूर अली निवासी करबला रोड बडा इमामबाडा, छुटई उर्फ राममूर्ति पुत्र लक्ष्मण शर्मा निवासी बजरंग काॅलोनी विजयपुर, प्रदीप गौड पुत्र गिरधारी गौड निवासी सोईकलां हाल कमालखेडी, मिथुन पुत्र बाबूलाल मीणा उर्म 24 साल निवासी ग्राम नागदा थाना कोतवाली श्योपुर, दिनेश पुत्र पंचम सिंह मौर्य निवासी वीरपुर, हरिसिंह पुत्र केदार लाल मीणा निवासी करनाखेडली थाना बडौदा, गोविदा उर्फ गोंविद पुत्र सीताराम जाट निवासी राडेप थाना आवदा, कमलकिशोर पुत्र माधौलाल मीणा निवासी राजपुरा थाना बडौदा, रतन पुत्र बजरंगा गुर्जर उम्र 50 साल निवासी माकडौद थाना मानपुर, सुरेन्द्र उर्फ सोनू मीणा पुत्र राम सिंह मीणा निवासी सारसिल्ली हाल पांडोला थाना बडौदा जिला श्योपुर की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में जिला बदर करने का आदेश पारित किया है।
जारी आदेश के अनुसार अनावेदक छुटई उर्फ राममूर्ति पुत्र लक्ष्मण शर्मा निवासी बजरंग काॅलोनी विजयपुर, हरिसिंह पुत्र केदार लाल मीणा निवासी करनाखेडली थाना बडौदा, गोंविदा उर्फ गोविद पुत्र सीताराम जाट निवासी राडेप थाना आवदा, कमलकिशोर पुत्र माधौलाल मीणा निवासी राजपुरा थाना बडौदा, रतन पुत्र बजरंगा गुर्जर उम्र 50 साल निवासी माकडौद थाना मानपुर जिला श्योपुर एवं उसके निकटवर्ती जिले मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर की सीमाओ से 01 वर्ष की अवधि एवं अनावेदक सुरेन्द्र उर्फ सोनू मीणा पुत्र राम सिंह निवासी सारसिल्ली हाल पांडोला थाना बडौदा, मिथुन पुत्र बाबूलाल मीणा उम्र 24 साल निवासी ग्राम नादगा थाना कोतवाली, प्रदीप गौड पुत्र गिरधारी गौड निवासी सोईकलां हाल कमालखेडी, इमरान उर्फ ढप्पू पुत्र मंजूर अली निवासी करबला रोड बडा इमामबडा जिला श्योपुर एवं उसके निकटवर्ती जिले मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर की सीमाओ से 06 माह की अवधि में लिए बाहर चले जाये तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश ना करे। इसी प्रकार अनावेदक निशान सिंह पुत्र हरिजिंदर सिंह सिक्ख निवासी ग्राम दलारनाखुद को जिला श्योपुर को उसके विरूद्ध दर्ज अपराधों की जानकारी देते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा अनावेदक दिनेश पुत्र पंचम सिंह मौर्य निवासी वीरपुर जिला श्योपुर के द्वारा 06 माह तक परिशांति कायम रखने के लिए राशि रूपयें 20 हजार का बंध पत्र निष्पादित करने के आदेश दिये जाकर 06 माह तक परिशांति कायम रखने हेतु पावंदित किया जाता है।
अनावेदक 10 अपराधियों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में संस्थित/प्रचलित आपराधिक प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर अनावेदनक की उपस्थिति होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नही होगी।
आनवेदनकों के प्रकरणों में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगे तथा न्यायालयीन कार्यवाही उपरांत पुनः थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलो की सीमा से बाहर चला जावेगें। इस अवधि के दौरान अनावेदनों को न्यायालय द्वारा समन्स/आदेश अपने साथ रखना आवश्यक होगा तथा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा। अनावेदकों को वर्णित जिलो की सीमाओ से बाहर जाने के पश्चात् अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह निवासरत थाने से सत्यापित कराकर रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं थाना कोतवाली जिला श्योपुर को आवश्यक रूप से देनी होगी। पारित आदेशों को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
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