उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें-कलेक्टर
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता सदैव अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। उपभोक्ता अधिनियम के तहत वस्तुओं एवं अन्य सामग्री के क्रय-विक्रय से संबंधित नियम बनाये गये है। जिसके तहत उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार दिये गये है। खाद्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर, एआरसीएस धु्रव कुमार झारिया, सहायक संचालक शिक्षा यश जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र जैन, फूड इस्पेक्टर सुनील शर्मा, नापतौल इस्पेक्टर दिलीप जडिया, उपभोक्ता मामलो के अधिवक्ता श्री सरफराज नकवी सहित अन्य विभागो के अधिकारी, गैस एजेन्सियों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता आदि उपस्थित रहें। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरूआत मॉ सरस्वती की चित्र पर दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण के साथ की गई।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारो के प्रति जागरूक बने तथा कोई भी वस्तु अथवा सामग्री की खरीद के समय बिल अवश्य प्राप्त करें। वस्तुओं एवं सामग्री की खरीद फरोख्त से पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच कर लें। उपभोक्ता अधिनियम के तहत इसकी शिकायत की जा सकती है तथा संबंधित कंपनी अथवा विक्रेता पर दावा किया जा सकता है।
प्रभारी अधिकारी फूड एवं डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब नये नियम लागू किये गये है, जिसमें उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वस्तु कही से भी खरीदी हो यदि आपके साथ धोखाधडी हुई है तो, आप अपने निवास क्षेत्र अथवा कार्यक्षेत्र स्थित उपभोक्ता फोरम में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है। इसके अलावा उन्होने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक करते हुए जानकारी प्रदान की गई।
उपभोक्ता मामलो के अधिवक्ता श्री सरफराज नकवी ने इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण अंतर्गत कानून की जानकारी दी गई तथा जिला उपभोक्ता फोरम में क्लेम के संबंध में जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता ठगी का शिकार होते है और उनके पास पक्का बिल हो तो वे उनके माध्यम से क्लेम कर सकते है। उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसे मामलो में उपभोक्ताओं को निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराते है।
कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी धमेन्द्र जैन द्वारा टोलफ्री नंबर 1800112100 के बारे में बताया कि कोई भी उपभोक्ता इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही उन्होने कहा कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थो की खरीदी के समय एक्सपायरी डेट आवश्यक रूप से चैक करें, खाद्य पदार्थो में मिलावटी शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग सीएमएचओ कार्यालय में की जा सकती है।