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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जिला अंर्तविभागीय समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म एवं मृत्यु के शत प्रतिशत पंजीयन कर प्रमाण पत्र प्रदान किये जाये। बच्चों के जन्म पर नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायते मिठाई के साथ घर-घर जाकर जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी। ‘‘बधाई हो‘‘ तथा ‘‘श्रद्धासुमन‘‘ नवाचार कार्यक्रम के तहत बालक-बालिका के जन्म पर आधा किलो लड्डू के साथ घर पर जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाये। इसी प्रकार विवाह होने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिये जाये। ‘‘श्रद्धासुमन‘‘ कार्यक्रम के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर तैहरवी के दिन घर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करें, साथ ही शोक संतृप्त परिवार को श्रद्धाजलि कार्ड भी दिया जायें।
बैठक में जिला योजना अधिकारी डॉ सुनील चौहान, महिला बाल विकास अधिकारी ओपी पाण्डेय, ईआरईएस सतीश कैराना, सीएमओ सतीश मटसेनिया, सीईओ जनपद एसएस भटनागर सहित जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर, सीएमओ विजयपुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र के साथ मिष्ठान के अलावा पात्रता के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे बालिका होने पर लाडली लक्ष्मी योजना आदि का लाभ दिया जा सकता है, इसके साथ ही नवीन समग्र परिवार आईडी भी क्रियेट की जा सकती है। इसी प्रकार मृत्यु के मामलो में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं श्रद्धाजलि कार्ड के साथ पात्रतानुसार अन्य योजना जैसे संबल के तहत अत्येष्टि सहायता, राष्ट्रीय परिवार सहायता आदि लाभ दिये जा सकते है।
कलेक्टर संजय कुमार ने निर्देश दिये कि जन्म-मृत्यु पंजीयन बढाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से हर माह निर्धारित प्रपत्र पर उस माह में जन्म लेने वाले बच्चों तथा मृत होने वाले व्यक्तियों की जानकारी ली जायें। इसमें यह भी मेंशन किया जाये कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय कर दिये गये है। हर माह इसकी जनपद स्तर पर मॉनीटरिंग की जायें। उन्होने महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओ के माध्यम से जन्म लेने वाले बालको का डाटा संग्रहित किया जाये, इसकी एक प्रति संबंधित परिवार को दी जाये, जिसके आधार पर आसानी से जन्म प्रमाण पत्र जारी हो सकें। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रसव की सुविधा वाले सभी अस्पतालो में यह सूचना लिखवाई जाये कि डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
जिला योजना अधिकारी डॉ सुनील चौहान ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके जन्म के समय नामकरण नही होने के कारण बगैर नाम के जन्म प्रमाण पत्र जारी किये गये है, उनके परिजन नाम सहित जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करें, 2024 तक यह सुविधा प्रदान की गई है। इसके बाद नाम लिखवाने में समस्या सामने आ सकती है।
सांसद एवं विधायक निधि के कार्यो की समीक्षा
कलेक्टर संजय कुमार द्वारा बैठक के दौरान सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यो की समीक्षा भी की गई। उन्होने निर्देश दिये कि प्रतिमाह प्रोग्रेस रिपोर्ट नही देने पर नोडल विभागो को नोटिस जारी किये गये। जिन कार्यो की तकनीकी स्वीकृति लंबित है, उनकी सात दिवस में स्वीकृति प्रदाय की जाये। पूर्ण कार्यो की सीसी जारी करने के निर्देश भी दिये गये।
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