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परेड चौराहे से गोल मार्केट के बीच नहीं लगाए जाएंगे ठेले, धारा 144 लागू

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भिण्ड । मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद भिण्ड द्वारा अवगत कराया है कि परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच रोड पर ठेले लगाये जाते है जो ठेले लगते है लगभग बीच रोड पर दोनो साईड करीबन 200 की संख्या में है। इनकी व्यवस्था हेतु नगरपालिका भिण्ड द्वारा अग्रसेन चौराहा के सामने नवीन हॉकर्स जोन का निर्माण कराया गया है जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 77 लाख आयी है। हॉकर्स जोन सर्व सुविधा युक्त टीनशेड, लाईट, पानी एवं शौचालय सहित बनाया गया है जिसकी आवंटन भी लॉटरी पद्धति द्वारा किया गया है। हॉकर्स जोन में कुल 234 ठेलों के लिय जगह ब्लॉक-ए. ब्लॉक-बी में चिन्हित कर आंवटित की गयी है। उक्त ठेले हॉकर्स जोन में नहीं जा रहे है परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच में बीच रोड पर लगने से आये दिन यातायात अवरुद्ध हो जाता है एवं विवाह समारोह तथा त्योहारों के समय नगरपालिका परिषद भिण्ड द्वारा कई बार दल बनाकर ठेलों को परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच पूर्व हटाये जाते रहे है किंतु ठेला वाले अपनी हठधर्मी के कारण बार-बार उक्त जगह पर लगाने के कारण यातायात अवरुद्ध हो जाता है जिससे आम जनता एवं व्यापारियों में आक्रोश की भावना प्रकट होती है। परेड चौराहा से गोल मार्केट के बीच, बीच रोड पर लगने वाले ठेलों के खिलाफ जनहित एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने एवं यदि ठेले वाले ठेला नहीं हटाते है तब उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध करते हुये यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने की दृष्टि से परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य ठेले वालों पर कार्यवाही कर नवीन हॉकर्स जोन में ठेला लगाये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। उक्त के संबंध में मेरे संज्ञान में भी यह आया है कि भिण्ड शहर में परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने फुटपाथ एवं रोड पर हाथ ठेले लगाये जाने से अनावश्यक रूप से आवागमन अवरुद्ध होता है एवं ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है साथ ही आम जनता एवं व्यापारियों में आक्रोश की भावना बनी रहती है जिससे बाजार में अप्रिय घटना होने का अन्देशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में मैं आवष्यक समझता हूॅं कि भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर फुटपाथ एवं रोड पर हाथ ठेला लगाये जाने को पूर्णत: प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जावे। चूकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाकर दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य यातायात सुगम बनाये जाने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य रोड पर ठेला व फुटपाथ पर अपने व्यापार का संचालन कर मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। ठेला एवं फुटपाथ के माध्यम से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अपना कारोबार निर्धारित/चिन्हित हॉकर्स जोन में आवंटित स्थान पर ही करेंगे। परेड चौराहा से गोल मार्केट रोड पर अपने कारोबार का संचालन नहीं करेंगे। परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य स्थित प्रतिष्ठान संचालक अपनी दुकान/प्रतिष्ठान के सामने फुटपाथ पर एवं रोड पर ठेलों के माध्यम से कारोबार का संचालन नहीं करवाएंगे एवं अपनी दुकान/ प्रतिष्ठान के सामने फुटपाथ पर एवं रोड पर ठेलों को खड़ा नहीं करवाएंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड, नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भिण्ड संयुक्त रूप से भिण्ड शहर के परेड चौराहा से गोल मार्केट के मध्य रोड पर यातायात की सुगमता हेतु संचालित ठेले/फुटपाथ को हॉकर्स जोन में चिन्हित/आवंटित स्थल पर व्यवस्थित लगवायेंगे तथा सतत् निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

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