राजस्थान

पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से पालना के लिए किया पाबन्द Banned for strict compliance of PCPNDT Act

बून्दी.krishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> बून्दी जिले के केशवरायपाटन उपखंड में संचालित सोनोग्राफी सेन्टर का निरीक्षण कर रिकॉर्ड की जांच की। पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हैल्थ) डॉ. कमलेश शर्मा एवं जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी जगदीश प्रसाद गुर्जर ने बून्दी जिले उपखण्ड केशोरायपाटन में संचालित श्री कृष्णा नर्सिंग हॉम का औचक निरीक्षण किया। जहां चिरंजीवी बीमा योजना चैक लिस्ट के अनुसार रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक निर्देश दिये। वहीं कापरेन में संचालित हैल्थ केयर सोनोग्राफी सेन्टर का निरीक्षण करते हुए रिकॉर्ड की जांच की एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से पालना के लिए पाबन्द किया। सोनोग्राफी पंजिका व एफ फॉर्म की जांच की गई।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से पालना के लिए किया पाबन्द Banned for strict compliance of PCPNDT Act

साथ ही सेन्टर पर मुखबीर योजना का प्रचार प्रसार टोल फ्री नंबर 104 व 108 एवं व्हाट्सएप नंबर 9799997795 के प्रदर्शन का सत्यापन किया। सेन्टर संचालक को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुरूप कार्य करने को पाबन्द किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ओ.पी. सामर ने बताया कि भू्रण लिंग परीक्षण रोकने के कार्य में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुखबिर योजना संचालित की जा रही है । इस योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सत्य सूचना पर तीन लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।