सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अपात्र लाभार्थियों से अपील: स्वेच्छा से पेंशन त्यागें, अन्यथा होगी दंडात्मक कार्रवाई
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब, असहाय और बेसहारा वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री लघु एवं सीमान्त कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना शामिल हैं।
इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से एक विशेष अपील की गई हैं। अपील में स्पष्ट किया गया है कि यदि लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित पात्रता (मुख्यमंत्री वृद्धजन और एकलनारी सम्मान पेंशन योजनाओं के लिए ₹48,000, विशेष योग्यजन पेंशन योजना के लिए ₹60,000) से अधिक है, या वे निर्धारित आयु सीमा से कम हैं, तो वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। ऐसे अपात्र पेंशन लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से स्वेच्छा से अपनी पेंशन त्याग दें (Give up) और स्वयं को योजना से अलग कर लें। ऐसा करने से वे राज्य सरकार द्वारा भविष्य में की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही, जैसे कि ब्याज सहित पेंशन राशि की वसूली, से बच सकेंगे।
यह कदम लाभार्थियों और राज्य सरकार दोनों के हित में बताया गया हैं। इससे न केवल अपात्र लाभार्थियों पर भविष्य की कानूनी कार्यवाही का बोझ कम होगा, बल्कि पात्र व्यक्तियों को भी योजनाओं का समुचित लाभ सही समय पर मिल पाएगा।