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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-
जिला प्रशासन द्वारा ढेगदा में पत्थर, बोल्डर का अवैध उत्खनन करने वालो पर कार्यवाही की गई है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर मौके पर पुलिस के साथ पहुंची खनिज विभाग की टीम ने ढेगदा में अवैध उत्खनन कर रहे एयर कम्प्रेशर ट्रेक्टर और पत्थर, बोल्डर से भरी दो ट्रेक्टर-ट्रॉलियों का जब्त करते हुए यातायात थाने में रखवाया गया है। अवैध उत्खनन पर आईपीसी की धारा 379 के तहत जहां कार्यवाही हेतु देहात थाना प्रभारी श्योपुर को पत्र भेजा गया है, वही खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन में सम्मिलित लोगों पर खनिज एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
खनिज निरीक्षक अभिषेक पटले ने बताया कि ग्राम ढेगदा तहसील श्योपुर स्थित मोरडूगरी नदी पर पत्थर खनिज का अवैध उत्खनन में संलिप्त एक ट्रेक्टर मय कम्प्रेशर मशीन सीरियल क्र एसबीआई846 जीआई तथा ट्रेक्टर-ट्रॉली चैसिस क्र. एमईए 62 डी 61 एचएल 2309733 एवं आरएमके 5 एनकेएन 0106 को बोल्डर खनिज के साथ जब्त करने की कार्यवाही की गई है तथा तीनों वाहनों को यातायात थाने की अभिरक्षा में रखा गया है। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के चालक ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल रेगर निवासी वार्ड 20, मोहिनखान पुत्र मोहम्मद सिद्दीक वार्ड 7 श्योपुर एवं आजाद खान पुत्र बाबू खान निवासी वार्ड 07 क्रेशर बस्ती श्योपुर पर खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4/21, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 18-(1) (2) एवं आईपीसी की धारा 379 अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
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