ताजातरीनमध्य प्रदेशश्योपुर

160 निजी स्कूलों का होगा निरीक्षण,कक्षावार पुस्तको की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> शिक्षा विभाग द्वारा जिले में संचालित 160 निजी स्कूलो का निरीक्षण कराया जा रहा है। इस दौरान निरीक्षणकर्ता यह जांच करेंगे कि विद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक चलाई जा रही है एवं छात्रों से चर्चा करके जानकारी प्राप्त की जायेगी कि छात्रो को कौनसी पुस्तके कहा से प्राप्त करने हेतु विद्यालय द्वारा बताया गया है, छात्र के बस्ते का अवलोकन भी निरीक्षणकर्ता द्वारा किया जायेगा तथा छात्र कौनसी पुस्तके विद्यालय में ला रहा है, इस संबंध में कक्षावार सूची बनाई जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने बताया कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के तहत निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावको को पुस्तके, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी एवं अन्य शैक्षिक सामग्री को केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनोपचारिक रूप में बाध्य नही किया जा सकता, छात्र या अभिभावक कही से भी पुस्तके, सामग्री का क्रय कर सकते है। जिले में सभी अशासकीय विद्यालयो में एनसीआरटी की पुस्तके पाठ्यक्रम के रूप में चलाये जाने के संबंध में पूर्व में आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार जिले के अंतर्गत सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड से प्राप्त मान्यता के आधार पर संचालित सभी अशासकीय विद्यालय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक में एनसीआरटी की पुस्तके ही कोर्स के रूप में चलायेंगे।
कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की कक्षाओं में एनसीआरटी अथवा राज्य शिक्षा केन्द्र स्टेट बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तको को चलाया जायें। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक राज्य शिक्षा केन्द्र एनसीआरटी तथा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए एनसीआरटी पुस्तके लागू रहेंगी। प्री-प्रायमरी केजी-1 एवं केजी-2 के लिए एनसीआरटी पब्लिकेशन की उपलब्ध पुस्तके ही उपयोग में लाई जायेगी। एनसीआरटी पुस्तको में व्याकरण का समावेश पृथक से नही होता है, ऐसी स्थिति में विद्यालय अपने स्तर से ऐसी व्याकरण की पुस्तक जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए एक पुस्तक, कक्षा 6 से 8 तक के लिए एक पुस्तक तथा कक्षा 9 से 12 तक के लिए एक पुस्तक उपयोग हेतु छात्रों को क्रय करा सकेंगे।
उन्होने बताया कि उक्त आदेश के अतिरिक्त सभी पुस्तक विक्रेताओं को एनसीआरटी कोर्स रखने के निर्देश दिये गये है तथा निजी विद्यालयों के प्राचार्यो को पुनः इस संबंध में पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय की मान्यता तथा संचालित कक्षाओं की जानकारी, मान्यता मापदण्डो के अनुरूप मूलभुत सुविधाओं की जानकारी, स्टॉफ की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, स्कूल वाहनों के पंजीयन आदि की जानकारी भी प्राप्त कर प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com