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श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने जिले की जनपद पंचायत कराहल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएस भटनागर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत विजयपुर धीरज शर्मा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका श्योपुर सत्यभानू जाटव को नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में बिना अनुमति के मांस का विक्रय खुले क्षेत्र में किया जा रहा है। जिसमें मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 49 और मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 358 की उपधारा 08 जिसका पालन आपके द्वारा नही किया गया है। इसका पालन नही किए जाने से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। जिस पर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये है।
कलेक्टर ने यह सूचना पत्र मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित है तथा मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण व अपील) नियम 1966 के प्रावधानो के तहत दण्डनीय होने पर दिये है। साथ ही आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर लद्यु अथवा दीर्घ शासित अधिरोपित की जावे। उक्त संबंध में आप अपना जवाब तीन दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, अन्यथा यह मानकर की आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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