मुद्रित सामग्री में प्रकाशक-मुद्रक के नाम होंगे जरूरी
बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने पंचायतीराज आम चुनाव, 2020 के दृष्टिगत चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क में किए प्रावधानों की पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मुद्रक और प्रकाशकों को निर्देश दिए हैं। सभी मुद्रित सामग्री में प्रकाशक-मुद्रक के नाम के साथ ही संख्या का भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार भी कोई व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी तरह सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे। मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी। मुद्रक द्वारा उल्लेखित पत्रों के साथ भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी।