क्राइममध्य प्रदेश

बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत, न्यायालय ने सुनवाई कोर्ट उठने तक की आरोपी को सजा

भिण्ड।.Desk/ @www.rubarunewsworld.com>> न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव धारा 304ए भादस व 3 /181 व 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट प्रकरण क्र.334/15 थाना गोरमी             आरोपी नवाब पिता रामेश्वर कोरी उम्र 22 साल निवासी शुक्ल पुरा पीएस अटेर  प्रकरण में अभियोजन का संचालन अकील अहमद खान एडीपीओ मेहगांव द्वारा किया गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ आकिल अहमद खान द्वारा बताया गया कि फरियादी ने 20 मई 2015 को थाना गोरमी पर सूचना दी कि उसके भाई की शादी की चि_ी बांटने के लिए उसके पिताजी साईकल से कदमन के पुरा गये हुए थे इसी दौरान बाइक चालक पिताजी को टक्कर मार दी जिससे उनके सिर में चोट होकर खून निकलने लगा तथा मेहगांव अस्पताल ले आये तो उसके पिताजी की रास्ते मे मृत्यु हो गयी। फरियादी की सूचना पर थाना गोरमी में अपराध क्र.116/15 दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्द की गई। संपूर्ण वाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर मननीय न्यायालय ने आरोपी रामेश्वर कोरी को धारा 3/181, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट में न्यायालय उठने तक का कारावास व 500 -500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com